पटना(लाइव इंडिया न्यूज18 ब्यूरो)। पटना के गांधी मैदान में वर्ष 2013 में भाजपा के हुंकार रैली में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में सजा का ऐलान हो गया। एनआईए के विशेष जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा के कोर्ट ने सुनाया है।
इस मामले में जिन 9 लोगों को कोर्ट ने दोषी पाया था उनमें हैदर अली, नोमान अंसारी, मुजीब उल्लाह अंसारी, इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, इफ्तेखार आलम और अगर उद्दीन कुरैशी शामिल है। जबकि एक (मोहम्मद फखरुद्दीन) को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया।
कोर्ट ने चार आतंकियों को फांसी की सजा, दो को उम्र कैद के साथ अन्य दो को 10 साल की सजा और एक आतंकी को 7 साल की सजा सुनायी गयी है। 27 अक्टूबर 2013 को पटना रेलवे स्टेशन और गांधी मैदान में पीएम मोदी की हुंकार रैली में सात सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें छह लोगों की मौत हुई थी, जबकि 83 से अधिक लोग घायल हुए थे। आठ साल बाद बुधवार को एनआईए की विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
एक नजर में ब्लास्ट की पूरी डिटेल
27 अक्टूबर 2013 : भाजपा के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में सिलसिलेवार धमाके, 6 से अधिक की मौत, 80 से अधिक घायल
01 नवंबर 2013 : राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआइए) ने संभाली जांच की कमान, दिल्ली के एनआइए थाने में दर्ज की प्राथमिकी
06 अक्टूबर 2021 : पटना की एनआइए कोर्ट में बम धमाकों की सुनवाई पूरी, फैसले के लिए 27 अक्टूबर की तारीख तय
इम्तियाज आलम, अजहरुद्दीन कुरैसी, मुजिबुल्लाह अंसारी, नोमान अंसारी, मो फकरुद्दीन, मो. फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मो. इफ्तिकार आलम, को किया गया था गिरफ्तार
कब-कब हुए ब्लास्ट
पहला धमाका : सुबह 9:30 बजे : पटना जंक्शन के प्लेटफार्म नम्बर 10 के शौचालय में
दूसरा धमाका : सुबह 11:40 बजे : गांधी मैदान के बाहर उद्योग भवन के पास
तीसरा धमाका : दोपहर 12:05 बजे : गांधी मैदान के बाहर रीजेंट सिनेमा के पास
चौथा धमाका : दोपहर 12:10 बजे : गांधी मैदान में बापू की पुरानी प्रतिमा के पास
पांचवां धमाका : दोपहर 12:15 बजे : गांधी मैदान के दक्षिणी हिस्से में ट्विन टावर के पास
छठा धमाका : दोपहर 12:20 बजे : गांधी मैदान के पश्चिमी हिस्से में स्टेट बैंक के पास
सातवां धमाका : दोपहर 12:45 बजे : गांधी मैदान के बाहर चिल्ड्रेन पार्क के पास