Nabinagar के MLA को NPGC गेट पर प्रदर्शन की नहीं मिली अनुमति, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद जिला प्रशासन ने नबीनगर में मंगलवार 17 अगस्त से एनपीजीसी गेट पर स्थानीय विधायक विजय कुमार सिंह को प्रदर्शन करने की अनुमति नही दी। हालांकि विधायक ने एनपीजीसी में स्थानीय लोगो को रोजगार देने की मांग को लेकर 17 से हर हाल में प्रदर्शन का ऐलान कर रखा है और वे पीछे हटने को भी तैयार नही है। ऐसे में प्रशासनिक अनुमति नही मिलने के बावजूद विधायक द्वारा प्रदर्शन किया जाता है तो प्रशासन द्वारा उन पर कार्रवाई की जा सकती है और गिरफ्तारी भी हो सकती है।

इस मामले में डीएम सौरभ जोरवाल ने औरंगाबाद के एसडीओ और एसडीपीओ को आदेष भी जारी किया है। आदेश में अधिकारीद्वय को नबीनगर से संबंधित निरोधात्मक एवं सतर्कतामूलक कार्रवाई करने को कहा गया है। कहा गया है कि नबीनगर के विधायक ने अपनी अध्यक्षता में 17 अगस्त से एनटीपीसी, नबीनगर गेट नं-1 ससना(मेन गेट) पर जुलूस एवं धरना प्रदर्शन की अनुमति की मांग की थी।

वर्तमान समय में गृह विभाग(विशेष शाखा) के आदेश के आलोक में 25 अगस्त तक सम्पूर्ण जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इससे अवगत कराते हुए विधायक से धरना-प्रदर्शन हेतु अगस्त के बाद अनुमति की मांग किये जाने हेतु भी अनुरोध किया गया है। इस बीच 14 अगस्त को विधायक एवं एनपीजीसी प्रबंधन के बीच विषयांकित मामले के संदर्भ में एक बैठक भी हुई।

बैठक में एनपीजीसी प्रबंधन ने सूचना दी कि सभी मामलों में नियमानुसार सकारात्मक कार्रवाई की जा रही है। मात्र दो बिन्दुओं पर प्रबंधन द्वारा असहमति जतायी गयी है, जिसमें नगरी कला खुर्द थाना कांड-6/19 के 5 अभियुक्तों को पुनः नौकरी पर रखा जाना और एनपीजीसी में कार्यरत कर्मियों के नाम पता एवं निजी सूचना विधायक को उपलब्ध कराया जाना शामिल है। इस मामले में प्रबन्धन ने कहा है कि ये दो मामले में कार्य उनके प्रबंधन के नियम के अनुरूप नहीं है। अन्य सभी मांगों पर प्रबंधन द्वारा सकारात्मक पहल की जायेगी एवं अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाएगा।

डीएम ने एसडीओ को पूर्ण अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा का अनुपालन सुनिश्चित कराने के साथ ही 25 अगस्त तक किन्ही व्यक्ति के द्वारा इसका उल्लंघन करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51-60 एवं भादवि की धारा 188 के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देष दिया है। ऐसे में देखना यह है कि विधायक तय तारीख पर प्रदर्शन करते है या इसे वापस लेते है।

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