औरंगाबाद (लाइव इंडिया न्यूज18 ब्यूरो)। रफीगंज प्रखंड के बौर पंचायत के मुखिया रामस्वरूप सिंह को कर्तव्य के निर्वहन में दुराचार बरतने तथा सरकारी निर्देशों की अवहेलना करने के आरोप में बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 18(5) के अधीन शेष कार्य अवधि के लिए मुखिया के पद से हटा दिया गया है।
इस संबंध में जारी आदेश में पंचायती राज विभाग ने औरंगाबाद के जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि जितनी अवधि तक मुखिया ने सरकारी राशि अपने पास रखी है, उस पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर ब्याज की राशि भी पंचायत निधि में जमा करने का आदेश मुखिया को दें। यह भी निर्देश दिया है कि पंचायत में क्रियान्वित नल जल एवं अन्य योजनाओं की जांच जिला स्तर पर प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारियों की विशेष टीम गठित कर यथाशीघ्र करा ले तथा उसके आधार पर वसूलनीय राशि को चिन्हित कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
आवश्यकता पड़ने पर इस राशि की वसूली हेतु बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के संगत प्रावधानों के अधीन नीलाम पत्र वाद दायर किया जाए।कृत कार्रवाई से विभाग को भी अवगत कराया जाए। साथ ही जिलाधिकारी संबंधित संयुक्त हस्ताक्षरी पंचायत सचिव पर भी अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे। आयुक्त द्वारा गठित जांच दल के प्रतिवेदन में भी उल्लेख है कि कनीय अभियंता सुरेश कुमार राम द्वारा दायित्वों का निर्वहन समुचित ढंग से नहीं किया गया एवं योजनाओं का पर्याप्त निरीक्षण भी नहीं किया। उन पर भी समुचित अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया गया है।