वैश्विक महामारी कोरोना काल में दो साल पहले लगा था दो बार लॉकडाउन, उल्लंघन के मामले में अब सुनाई जा रही सजा, औरंगाबाद की एक अदालत ने उल्लंघनकर्ता को दी जुर्माना की सजा        

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव को लेकर दो बार लगाये गये देशव्यापी लॉकडाउन के दो साल बीत चुके है। उस वक्त लॉकडाउन के उल्लंघन की भी भारी पैमाने पर शिकायते आई थी। शिकायतों पर कार्रवाई भी हुई थी। अब उन्ही शिकायतों पर कोर्ट द्वारा सजा भी सुनाई जा रही है।

औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा दयाल की अदालत ने भी सोमवार को लॉकडाउन के उल्लंघन के एक मामले में सजा सुनाई है। कोर्ट ने बारूण थाना कांड संख्या-142/20, जीआर नं.-1229/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए मामले के एकमात्र अभियुक्त बारूण निवासी बबलु कुमार बारूण को दोषी ठहराया। एपीओ संजय कुमार सिंह ने बताया कि दंड के रूप में अभियुक्त को 2100 रूपये का जुर्माना नजारत में जमा करने का आदेश दिया गया है।

Aurangabad Cibel Court

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मामले की प्राथमिकी बारूण के तत्कालीन अंचल अधिकारी बसंत कुमार राय ने 29 जुलाई 2020 को दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में कहा था कि शाम के चार बजे बारूण बाजार में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रेणु ज्वेलर्स खुला पाया गया। मामले में दुकान को सिलबंद कर चाभी थाना प्रभारी को देकर प्राथमिकी दर्ज कराई। अधिवक्ता ने बताया कि रेणु ज्वेलर्स 29 जुलाई 2020 से 25 अगस्त 2020 तक बंद रहा। न्यायालय से सिलबंद मुक्ति का आदेश आने के बाद दुकान खुली। गौरतलब है कि पिछले साल भी यहां की एक अदालत ने लॉकडाउन के उल्लंघन के एक अन्य मामले में आरोपी को जुर्माना की सजा सुनाई थी।