औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के किशोर न्याय परिषद के न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडेय ने बुधवार को नबीनगर थाना कांड संख्या-150/12 में सुनवाई करते हुए दो किशोरो को भादवि की धारा 364 ए/34 के तहत दोषी करार देते हुए प्लेस ऑफ सेफ्टी भेज दिया।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मामले में 28 मई को सजा सुनाई जाएगी। बताया कि दोनों किशोरो पर आरोप है कि 10 अक्टूबर 2012 को फिरौती के लिए एक नाबालिग का नबीनगर में अपहरण किया था।
पुलिस ने अथक परिश्रम कर नाबालिग को अपहरणकर्ताओं के चुंगल से मुक्त कराया था। इस घटना के दस वर्ष बाद 28 मई को किशोर न्याय परिषद द्वारा इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा।