जेजे बोर्ड ने किशोर देवर को भाभी की दहेज़ हत्या मामले में दिया दोषी करार, दाउदनगर के अनुमंडलीय अस्पताल में छः माह सामुदायिक सेवा करने की सुनाई सजा 

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। किशोर न्याय परिषद, औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडेय ने गुरुवार को दाउदनगर थाना कांड संख्या 41/07 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र किशोर को भादंसं धारा 304 बी में दोषी पाते हुए अनुमंडलीय स्वास्थ्य केंद्र दाउदनगर में 6 माह सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 15 साल पुराने वाद में किशोर सहित अन्य पर 25 अप्रैल 2007 को दहेज हत्या का आरोप लगाया गया था। अन्य का वाद व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद में चल रहा था।

जेजे बोर्ड ने आदेश में कहा है कि स्वास्थ्य केंद्र हर माह रिपोर्ट करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी और किशोर को लापरवाही पर अन्य आदेश दिया जा सकता है।