रफीगंज(औरंगाबाद)(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। रफीगंज प्रखंड कार्यालय के सभागार भवन में पंचायत चुनाव में नामांकित सभी अभ्यर्थियों को प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी देवानंद कुमार सिंह, वरीय पदाधिकारी आदर्श आचार संहिता, व्यय कोषांग सह अंचलाधिकारी अवधेश कुमार सिंह एवं जिला मुख्यालय से आये उपायुक्त राज्यकर नरेश कुमार ने आय व्यय एवं आदर्श आचार संहिता को लेकर प्रशिक्षण दिया।
वरीय पदाधिकारी आदर्श आचार संहिता सह व्यय कोषांग सह अंचलाधिकारी ने पंचायत चुनाव में निष्पक्ष एवं शांति के साथ संपन्न कराने हेतु सभी अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने का निर्देश दिया। कहा कि सभी अभ्यर्थी बैनर, पोस्टर व गाड़ी का उपयोग करने से पहले अनुमति लेंगे। बैनर पोस्टर किसी भी सरकारी संस्थान पर नहीं लगाएंगे। अगर किसी के निजी घर पर लगाते हैं तो मकान मालिक का अनुमति प्राप्त करें। अगर मकान मालिक अनुमति नहीं देता है या विरोध करता है तो ऐसी अवस्था में उस स्थल पर बैनर पोस्टर आप नहीं लगा सकते। अभ्यर्थी किसी दूसरे अभ्यर्थी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। सभी अभ्यर्थी चुनाव प्रचार में लाउडस्पीकर या ध्वनि तंत्र का प्रयोग के लिए अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त करेंगे। साथ ही सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही इसका प्रयोग करेंगे।
चुनाव की तिथि से 48 घंटा पहले प्रचार कार्य बंद कर देंगे। अभ्यर्थी चुनाव प्रचार में जुलूस, नुक्कड़ सभा या कोई भी सभा बिना अनुमति के नहीं करेंगे। किसी भी अभ्यर्थी का बैनर पोस्टर नही हटाएंगे। कोई भी अभ्यर्थी भोज का आयोजन नहीं करेंगे। मतदाता को रिश्वत अपने तरफ झुकाने हेतु नहीं देंगे। बिहार में शराबबंदी लागू है। कोई भी अभ्यर्थी न तो शराब पीएंगे, न ही मतदाता को शराब का सेवन कराएंगे। पंचायत चुनाव 2021 में अभ्यर्थियों के लिए वाहन का प्रयोग चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है। पंच एवं वार्ड सदस्य के लिए मात्र एक दो पहिया वाहन व सरपंच, मुखिया एवं समिति के लिए दो दो पहिया वाहन या एक चार पहिया वाहन दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे। जिला परिषद सदस्य पद के लिए चार दो पहिया वाहन अथवा दो दो हल्के मोटर वाहन या दो दो पहिया वाहन तथा एक हल्का मोटर वाहन प्रयोग करना है। अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित यांत्रिक वाहनों के अतिरिक्त गैर यांत्रिक साधन जैसे रिक्शा, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी आदि से भी प्रचार-प्रसार कर सकते हैं लेकिन इसके लिए अनुमति लेना होगा। चुनाव कार्य में अभ्यर्थियों द्वारा खर्च का ब्योरा देना होगा। खर्च का निर्धारण चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। पंच एवं वार्ड सदस्य को 20 हजार, समिति सदस्य के लिए 30 हजार, मुखिया एवं सरपंच के लिए 40 हजार तथा जिला परिषद सदस्य के लिए 1 लाख की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी प्रपत्र 29 में चुनाव समाप्ति के बाद 15 दिनों में खर्च का ब्योरा प्रस्तुत करेंगे। इस अवसर पर सहायक आयुक्त राज्यकर मनोज कुमार पाल, सुजीत कुमार आदि उपस्थित थे।