सड़क हादसा मामले में कोर्ट ने दिया बीमा कंपनी को 4 लाख का मुआवजा देने का आदेश

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे-15 अमित कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को मोटर दुर्घटना वाद-40/16 की सुनवाई करते हुए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को कुटुम्बा प्रखंड के किशुनपुर टोले चन्देल बिगहा की मीना देवी और उसके परिजनों को चार लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 29 मई 2016 को हरिहरगंज जगनबिगहा के पास दस वर्षीय लड़की प्रियांश कुमारी की ट्रक संख्या सीजीओ-7 ए एक्स 4436 से धक्का लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी।

वह पांचवीं कक्षा की छात्रा थी। मामले की प्राथमिकी कुटुम्बा थाना में 59/16 दर्ज कराई गई थी। आवेदिका के अधिवक्ता रामदुलार मिश्र थे।