औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-15 अमित कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को उपहारा थाना कांड संख्या 32/11 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए जानलेवा हमला मामले में 24 मई को दोषी करार दिए सभी अभियुक्तों को सजा सुनाई।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सूचक बैजलपुर निवासी युगल किशोर शर्मा ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि 04 सितम्बर 2011 को बैजलपुर निवासी रंजय शर्मा, जसवंत शर्मा, बलवंत शर्मा, कुंदन शर्मा ने रंगदारी की मांग करते हुए जान मारने की नीयत से सूचक पर गोली चलाई थी।
इसी मामले में अदालत ने सभी अभियुक्तों को भादवि की धारा 326/34 में दस साल कैद और दस हजार का जुर्माना, धारा 307 में दस साल कैद व दस हजार का जुर्माना एवं धारा 452 में पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने रंजय शर्मा को 27 आर्म्स एक्ट में भी पांच वर्ष कैद और पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। मामले में सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी अरविंद कुमार और बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनिल कुमार-2 और सुनील कुमार सिंह ने आदालती बहस में भाग लिया।