नाबालिग को अगवा कर रेप के मामले में आरोपी को 10 साल कैद व 15 हजार का जुर्माना

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 सह स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश विवेक कुमार की अदालत ने बुधवार को नाबालिग किशोरी को अगवा कर रेप करने के आरोपी को दोषी करार देते हु कोर्ट ने 10 साल कैद और 15 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई। दोषी मदनपुर थाना क्षेत्र के खिरियावां निवासी भोला शाह को अदालत ने मदनपुर थाना कांड संख्या-169/18 में यह सजा दी।

मामले के विचारण में सरकारी पक्ष से स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने पक्ष रखा जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए अदालत से कम से कम सजा की गुहार लगाई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत के विद्वान न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। स्पेशल पीपी ने बताया कि अदालत ने भादवि की धारा-376 एवं 4 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल कैद और दस हजार के जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नही देने की स्थिति में अदालत ने एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। अदालत ने भादवि की धारा-366 में 5 वर्ष सश्रम कैद की सजा के साथ ही पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 9 अगस्त 2018 को नाबालिग किशोरी बेरी हाई स्कूल में मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन कराने गई थी। रजिस्ट्रेशन कराकर वापस लौटने के दौरान दोषी आरोपी ने उसे अगवा कर रेप किया था। इस मामले में नाबालिग की मां ने मदनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में मदनपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के तीन दिन बाद ही पटना से आरोपी के साथ नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया था। मामले की करीब साढ़े तीन साल चली सुनवाई के बाद 28 फरवरी को अभियुक्त को दोषी करार दिया गया। अगले दिनबुधवार को अदालत ने यह सजा सुनाई। सजा सुनते ही पीड़िता के परिजनों के चेहरे खिल उठे। परिजनों ने कहा कि न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि न्याय जरूर मिलेगा। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन दोषी को सजा मिली।