औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एक्साइज कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रथम सुनील दत्त पांडेय की अदालत ने मंगलवार को अवैध शराब की बिक्री के एक मामले में सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए बचाव पक्ष और सरकारी पक्ष की बहस सुनी।
इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि अभियुक्त का यह पहला अपराध है। वह बहुत गरीब घर का है। कम से कम सजा दी जाएं। वही सरकारी पक्ष की ओर सेस्पेशल पीपी ने कहा कि अभियुक्त बड़े पैमाने पर शराब की बरामदगी हुई है। वह शराब का कारोबारी हैं। उसे अधिकतम सजा दी जाएं। दोनों पक्षों के सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
अदालत ने अभियुक्त औरंगाबाद मुफ्फसिल थाना के मेघराज बिगहा निवासी विकास कुमार को सात साल सश्रम कारावास और एक लाख के अर्थदंड की सजा दी। अर्थदंड नही देने पर अदालत ने तीन माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई पूर्व अवधि सजा अवधि में समायोजित होगी। गौरतलब है कि अभियुक्त को अम्बा पुलिस ने चार पहिया वाहन पर 1295.5 लीटर झारखंड निर्मित देशी शराब के साथ पकड़ा था। इसी मामले में कोर्ट ने बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम की धारा 30 ए में यह सजा सुनाई। यह जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी।