औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-7 अरविंद कुमार की अदालत ने गुरूवार को दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी पति को दस साल सश्रम कैद और दस हजार के जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नही देने की स्थिति में अदालत ने तीन माह के अतिरिक्त कैद का प्रावधान किया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 14 मई 2012 को दाउदनगर थाना के चैरी गांव में दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या कर शव को जला दिया गया था। इस मामले में मृतका के भाई हसपुरा थाना के चनहट गांव निवासी संतोष पाठक ने दाउदनगर थाना में प्राथमिकी संख्या-132/12 दर्ज कराई थी। मामले में मृतका के पति संतोष पांडेय, ससुर शारदानंद पांडेय और सास विद्यावती देवी को आरोपी बनाया गया था।
इसी मामले की सुनवाई करते हुए अदालत के विद्वान न्यायाधीश ने मृतका के पति संतोष पांडेय को भादवि की धारा 304 बी में दस साल सश्रम कारावास, धारा 201 में तीन साल की सश्रम कारावास और दस हजार के जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नही देने पर अदालत ने तीन माह के अतिरिक्त कारावास का प्रादधान किया है। सभी धाराओं में दी गई सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके पूर्व अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए पति को दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया था जबकि मामले में साक्ष्य के अभाव में ससुर और सास को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया था। अदालत में सरकार की ओर से एपीपी इंद्रदेव यादव ने बहस में भाग लिया।