गांजा कारोबारी को चार साल कैद व बीस हजार का जुर्माना

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष-1 सह नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्राॅपिक सब्सटांसेस(एनडीपीएस) एक्ट के स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश ओमप्रकाश सिंह ने शुक्रवार को एनडीपीएस एक्ट मामले के आरोपी को चार साल कैद और बीस हजार के जुर्माना की सजा सुनाई।

जुर्माना नही देने की स्थिति में एक वर्ष के अतिरिक्त कैद का प्रावधान किया है। अदालती सूत्रों ने बताया कि कोर्ट ने जम्होर थाना कांड संख्या 104/15 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए आरोपी जम्होर निवासी बबलु साब को एनडीपीएस एक्ट के धारा-20 के तहत चार साल कारावास और बीस हजार जुर्माना की सजा सुनाई। एनडीपीएस एक्ट के धारा-22 के तहत भी चार साल की सजा और बीस हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना नही देने परर एक वर्ष अतिरिक्त सजा होगी। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी।

गौरतलब है कि अदालत ने आरोपी को मामले के फैसले के दिन 27 अक्टुबर को दोषी ठहराते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया था। मामलें में सरकार की ओर से स्पेशल पीपी परवेज अख्तर और बचाव पक्ष से अधिवक्ता अशोक गुप्ता ने अपना अपना पक्ष न्यायालय में रखा। स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि सरकार की ओर से 10 गवाह और बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाहों ने गवाही थी। दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया। उल्लेखनीय है कि 26 दिसम्बर 2015 को गुप्त सूचना के पर आरोंपी के घर पर एक सरकारी अधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी की गई थी। छापेमारी के दौरान 9 किलो गांजा, टीन बक्सा, बंटखारा, तराजू, कैंची एवं पोलिथीन पाउच बरामद किया गया था। इसके बाद मामले का स्पेशल ट्राइल किया गया। तब जाकर 6 साल में फैसला आया।