नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने सोमवार को 50वीं बैठक की। बैठक में जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी और कसीनो पर 28% टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी है। पहले इस पर 18% जीएसटी थी। इसके साथ ही जीएसटी परिषद ने कैंसर से लड़ने वाली दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को जीएसटी टैक्स से छूट दी है।
सिनेमा हॉल के अंदर मिलने वाला खाना हुआ सस्ता
जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने इसकी जानकारी दी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि चार सामानों पर जीएसटी की दरों में कटौती का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि बैठक में जीएसटी परिषद ने कैंसर से संबंधित दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए खाद्य उत्पादों को जीएसटी टैक्स से छूट दी है। जीएसटी परिषद ने अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सिनेमाघरों में परोसे जाने वाले खाने-पीने के सामान पर 18 प्रतिशत कर के बजाय पांच प्रतिशत कर लगेगा।
एक्सट्रूडेड स्नैक पैलेट पर 5% जीएसटी
उन्होंने कहा कि हमने निजी संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के लिए जीएसटी पर छूट की पेशकश की है। ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर 28 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा। साथ ही उन पर पूर्ण अंकित मूल्य पर टैक्स लगेगा। इसके अलावा जीएसटी परिषद की बैठक में कच्चे एवं बिना तले हुए एक्सट्रूडेड स्नैक्स पैलेट पर जीएसटी की दरें 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। मछली में घुलनशील पेस्ट पर दरें 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी की गई है जबकि नकली जरी धागों पर जीएसटी दरें 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी की गई है। गौरतलब हो कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यहां हुई जीएसटी परिषद की बैठक में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।