खुले में शौच करने जाना विवाहिता को पड़ा महंगा, दो मनचलो ने दबोचा, किया गैंगरेप, फौरन एक्शन में आई पुलिस ने दोनो को किया गिरफ्तार

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। खुले में शौच मुक्त(ओडीएफ) अभियान के तहत गांवों को सरकारी स्तर पर ओडीएफ घोषित कर दिये जाने के बावजूद खुले में शौच करने की प्रथा थमने का नाम नही ले रही है। इसका खामियाजा खासकर महिलाओं और युवतियों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ही खामियाजा औरंगाबाद जिले के गोह प्रखंड के एक गांव में विवाहिता को भुगतना पड़ा है।

बताया जाता है कि गुरूवार को शाम में करीब 7.30 बजे विवाहिता शौच करने अपने गांव के उत्तर दिशा की ओर गयी थी, जहां उसे अकेला पाकर पहले से घात लगाये बैठे दो मनचलो ने उसे दबोंच लिया। मनचले उसका मुंह दबा कर उसे झाड़ीनुमा खेत में खींच ले गये और दोनो ने बारी-बारी से उसके साथ मुंह काला किया। इसके बाद दोनो फरार हो गए। महिला के कराहने की आवाज सुनकर ग्रामीण जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि झाड़ी में पड़ी विवाहिता गांव की ही रहनेवाली है। ग्रामीणों ने मानवता का परिचय देते हुए उसे घर पहुंचा दिया। घटना की रात पति के बारात में काम करने जाने तथा सास के एक रिश्तेदार के घर शादी समारोह में शामिल होने जाने के कारण पीड़िता पूरी रात दर्द को गैंगरेप के दर्द को सहती रही।

शुक्रवार की सुबह जब पीड़िता की सास घर आई तो उसने रो-रोकर पूरा हाल बताया। इसके बाद सास अपनी बहु को साथ लेकर उपहारा थाना पहुंची। पीड़िता ने पुलिस को दोनो दुष्कर्मियों का नाम बताया और प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर भादवि की धारा-341, 323, 376 बी, 506 एवं 34 के तहत उपहारा थाना कांड संख्या-32/22 दर्ज किया। प्राथमिकी में गांव के ही दिनेश कुमार एवं अशोक कुमार को नामजद आरोपी बनाया गया है। दाउदनगर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ऋषि राज ने बताया कि मामले के त्वरित अनुसंधान और कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर उनके नेतृत्व में अपहारा थानाध्यक्ष उपहारा मनोज कुमार तिवारी के साथ एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। टीम फौरन एक्शन में आई और टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर दोनो दुष्कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनो को जेल भेज दिया है। पुलिस ने मेडिकल जांच कराने के लिए पीड़िता को औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया है। मेडिकल जांच के बाद धारा 164 के तहत पीड़िता का दाउदनगर की अदालत में बयान दर्ज कराया जाएगा।