औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद जिले के सभी थानों में अब मामला दर्ज कराने आनेवाले आगंतुक, सूचक एवं पीड़ितो को प्रारंभिक स्तर पर ही विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएंगी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर ने बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार थानों में आनेवाले आगंतुकों, सूचक, सूचिकाओं, पीड़ित-पीड़िताओं तथा अन्यान्य को प्रारंभिक स्तर पर विधिक सहायता यथा-प्राथमिकी दर्ज कराने में सहयोग, हिरासत के नियमों का अनुपालन, रिमांड के नियम का अनुपालन, मुफ्त कानूनी सलाह, मुफ्त अधिवक्ता जैसी सेवा पैनल अधिवक्ता के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने कदम उठाते हुए औरंगाबाद जिले के विभिन्न थानों में तत्काल विधिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रथम चरण में 20 थानों में पैनल अधिवक्ताओं को प्रतिनियुक्त किया है। प्रथम चरण की संतोषजनक प्रगति के बाद शेष थानों में भी पैनल अधिवक्ताओं की प्रतिनियुक्ति की जा सकेगी। अभी प्रतिनियुक्त किये गये पैनल अधिवक्ता थानों में जरूरतमंदों को प्रारंभिक स्तर पर विधिक सहायता प्रदान करेंगे।
प्राधिकार द्वारा पैनल अधिवक्ताओं को थाना स्तर पर प्रतिनियुक्त किये जाने के बाद आरक्षी अधीक्षक ने भी अपने स्तर से संबंधित थानों को आवश्यक निर्देश जारी किया है। फिलहाल औरंगाबाद नगर थाना, मुफ्फसिल, बारूण, नबीनगर, एनटीपीसी खैरा, जम्होर, फेसर, देव ढिबरा, महिला थाना, सिमरा, सलैया, एससी-एसटी, कुटुम्बा, नरारीकलां, मदनपुर, रफीगंज, कासमा रिसियप एवं अम्बा जैसे प्रमुख थानों में यह सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। इसके तहत अभी सप्ताह में दो दिन शनिवार तथा रविवार को ये सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। सचिव ने बताया गया कि पैनल अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये सेवाओं का परिणाम सुखद एवं सकारात्मक होने पर इस सुविधा का अन्य थानों में भी विस्तार किया जाएंगा। साथ ही विधिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के दिनों को भी बढ़ाया जा सकेगा।