न्यायिक आदेश की अवहेलना करने पर कोर्ट ने दिया मदनपुर थानाध्यक्ष के वेतन से पांच हजार की कटौती का आदेश

औरंगाबाद(लाइव इडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-7 सुनील कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को न्यायिक आदेश की अवमानना पर कठोर कार्रवाई करते हुए मदनपुर थानाध्यक्ष के वेतन से पांच हजार की कटौती का आदेश जारी किया है।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मदनपुर थाना कांड संख्या-197/22 में जेल भेजे गए अभियुक्तों की जमानत याचिका न्यायालय में लंबित है। मामले में कोर्ट द्वारा 23 फरवरी को वाद दैनिकी की मांग की गई थी। इसे लेकर 2 मार्च को अदालत ने स्मार पत्र भी भेजा था लेकिन न्यायालय में केस डायरी प्रस्तुत नहीं की गई। केस डायरी प्रस्तुत नही करने को कोर्ट ने न्यायिक आदेश की अवहेलना मानते हुए थानाध्यक्ष को 23 मार्च को शोकॉज भी किया था।

Aurangabad Cibel Court

इसके बावजूद न्यायिक आदेश का पालन नहीं हुआ और जेल में बंद कैदी के ज़मानत आवेदन पर सुनवाई लंबित रह रहा है जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जमानत याचिका पर सुनवाई शीघ्रता से कर निष्पादित किया जाए। मामले में कोर्ट ने थानाध्यक्ष द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने को न्यायालय की घोर अवहेलना माना और विधिसम्मत कार्रवाई आवश्यक समझते हुए मदनपुर थानाध्यक्ष के वेतन से पांच हजार की कटौती का आदेश दिया। इस आदेश के अनुपालन करने के लिए आदेश की एक-एक प्रति औरंगाबाद के आरक्षी अधीक्षक और कोषागार पदाधिकारी को भेजी जा रही है।