औरंगाबाद के तीन नगर निकायों की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन, 28 मई से 10 जून तक ली जाएगी दावा-आपत्ति

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद जिले के तीन नगर निकाय क्षेत्रों-नगर परिषद औरंगाबाद, नगर पंचायत नबीनगर एवं रफीगंज की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन विहित रीति से सभी विनिष्र्दिष्ट स्थलों पर निबंधन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कर दिया गया है।

इन नगर निकाय के निर्वाचकों के लिए यह आवश्यक है कि वे निर्वाचक सूची में अपने नामांे की जांचकर संतुष्ट हो लें। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो प्रारूप प्रकाशन की तिथि अर्थात् 28 मई से 10 जून तक विहित प्रपत्र में दावा एवं आपत्ति दे सकता है।मतदाता सूची में परिवर्द्धन, विलोपन एवं संशोधन करने हेतु आयोग के वेबसाईट के माध्यम से आॅनलाइन दावा/आपत्ति दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त दावा या आपत्ति संबंधित वार्ड के रिवाईजिंग आॅथोरिटी या निबंधन पदाधिकारी के समक्ष यथा अवश्यक प्रपत्र-2, प्रपत्र 2(1) अथवा प्रपत्र-3 में दी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि दावा आपत्ति संबंधी आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज(आयु संबंधी प्रमाण-पत्र तथा मामूली तौर पर निवास स्थान का प्रमाण-पत्र) संलग्न करना आवश्यक होगा। कार्यालय अवधि एवं कार्य दिवस में आवेदन व्यक्तिगत रूप से जमा किये जा सकते है। जिसकी पावती दी जायेगी। नगर निकाय आम निर्वाचन, 2022 से संबंधित सभी नगर निकायों की प्रारूप सूची बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाईट पर भी उपलब्ध है, जहाँ इसे देखा अथवा प्रिंट किया जा सकता है। अनुमंडल पदाधिकारी विजयंत ने बताया कि आवेदकों को आॅनलाईन आवेदन करना बेहतर होगा। यदि आवेदक चाहे तो व्यक्तिगत रूप से हार्ड काॅपी में भी संबंधित प्रखंड कार्यालय में विहित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन जमा कर पावती प्राप्त कर सकते है।

उन्होनें बताया कि प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की दैनिक रूप से सूची तैयार की जाएगी एवं प्रत्येक आवेदन पत्र पर एक यूनिक नम्बर अंकित किया जाएगा। रिवाइजिंग आॅथाोरिटी एवं निबंधन पदाधिकारी द्वारा जांचोपरातं सुनवाई करने के पश्चात् ही आवेदनों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाएगा। इस कार्य हेतु संबंधितांे को विहित प्रपत्र में नोटिस भी जारी की जायेगी। एसडीओ ने कहा कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ ससमय निर्वाचक सूची की तैयारी पूर्ण की जायेगी। प्रपत्र-2 मतदाता सूची में नाम दर्ज करने हेतु, प्रपत्र-2 किसी प्रविष्टि से संबंधित संशोधन, प्रपत्र-3 मतदाता सूची में दर्ज नाम के विरूद्ध आपत्ति। सभी प्रपत्र आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते है अथवा रिवाइजिंग आॅथोरिटी के कार्यालय से इसकी प्रति प्राप्त कर सकते है।