जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में डीएम ने सुनाया फरमान, होली में नही निकलेगा झुमटा, नही बजेगा डीजे

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल एवं पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार पोरिका ने योजना भवन में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की।

बैठक में हिंदू एवं मुस्लिम दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने दोनों समुदाय के लोगों से आग्रह किया कि वे होली एवं शबे बारात के दौरान जिला प्रशासन को आवश्यक सहयोग प्रदान करें एवं अपने पर्वों को शांतिपूर्वक घर पर ही रह कर मनाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। कहा कि होली एवं शब ए बारात के दौरान डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। माइक, डीजे एवं होली के दौरान अश्लील हुड़दंग करने वालों के खिलाफ लाउडस्पीकर एक्ट, पुलिस एक्ट एवं अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही इस दौरान किसी भी व्यक्ति या समुदाय द्वारा पटाखा छोड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ साथ इस वर्ष पर्व के दौरान झुमटा जुलूस या किसी प्रकार का प्रदर्शन भी नहीं निकाला जाएगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी। साथ ही अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भा द वि की धारा 153ं, 505 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह धाराएं संज्ञेय एवं गैर जमानतीय हैं। बताया गया कि होली एवं शबे बरात के दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिनांक 28 से 31 मार्च तक के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बलों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी डॉ प्रदीप कुमार, दाउदनगर अनुमंडल पदाधिकारी अनुपम सिंह, दाउदनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनूप कुमार, दाउदनगर भूमि सुधार उप समाहर्ता संजय कुमार, वरीय उप समाहर्ता अमित कुमार सिंह एवं दोनों समुदायों के गणमान्य लोग उपस्थित थे।