औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में अभियोजन से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक की।
बैठक में सर्वप्रथम स्पीडी ट्रायल अंतर्गत लिए गए वादों की समीक्षा की गई। विधि प्रभारी द्वारा बताया गया कि स्पीडी ट्रायल अंतर्गत कुल 162 वाद लिए गए हैं। जिसमें हेनियस क्राइम, आर्म्स एक्ट के मामले, पोक्सो अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के वादों को शामिल किया गया है। विधि प्रभारी द्वारा स्पीडी ट्रायल अंतर्गत वादों में त्वरित कार्रवाई करते हुए सजा को बढ़ाने का निर्देश सभी विशेष लोक अभियोजक को दिया गया। बैठक के बाद इससे संबंधित प्रशिक्षण भी पीपीटी के माध्यम से जिला अभियोजन कार्यालय द्वारा लोक अभियोजक एवं सभी विशेष लोक अभियोजक को दिया गया।
इसके बाद गृह विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में लोक अभियोजक एवं सभी विशेष लोक अभियोजक को ई-प्राॅसीक्यूशन सिस्टम पर वादों का डेली अंडर ट्रायल रिपोर्ट प्रतिदिन अपलोड करने का निर्देश दिया गया। बैठक में वरीय पदाधिकारी विधि शाखा डाॅ. फतेह फैयाज द्वारा लोक अभियोजक, औरंगाबाद एवं सभी विशेष लोक अभियोजक को स्पीडी ट्रायल के वादों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट माह समाप्त होने के पश्चात अगले महीने के 02 तारीख तक निश्चित तौर पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में वरीय उप समाहर्ता सह विधि प्रभारी कृष्णा कुमार, लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल, जिला अभियोजन पदाधिकारी सुनील कुमार मिश्रा, सभी विशेष लोक अभियोजक एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।