औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने भयंकर गर्मी और लू से स्कूली बच्चों के बचाव के लिए अच्छी पहल की है। उन्होने बच्चों को हीट-स्ट्रोक और हीट वेव से राहत दिलाने के लिए स्कूलों के ग्रीष्मकालीन संचालन अवधि में परिवर्तन किया है।
डीएम ने पूर्व में अपने 17 अप्रैल को निकाले गए आदेश को संशोधित करते हुए जिले के सभी विद्यालयों में पूर्वाह्न 10रू30 बजे के बाद सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब विद्यालयों का संचालन सुबह 6रू30 से 10रू30 तक ही होगा। उन्होंने यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले में अधिक तापमान और विशेष रूप से दोपहर के समय भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना के मद्देनजर दिया है।
यह प्रतिबंध प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित जिले के सभी विद्यालयों पर लागू होगा। यह आदेश 28 अप्रैल से लागू होगा। डीएम ने इसके अनुरूप विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करने का आदेश दिया है।डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आईसीडीएस सहित सभी अनुमंडल दंडाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।