सड़क दुर्घटना मामले में मृतक की पत्नी को जिला जज ने दिया 6.75 लाख के मुआवजा का चेक

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज कुमार तिवारी ने मंगलवार को मोटर दुर्घटना वाद संख्या-32/19 में कुटुम्बा थाना के मटपा निवासी मृतक मिथिलेश मेहता की पत्नी प्रभा मेहता कुंवर को 6 लाख 75 हजार की मुआवजा राशि का चेक प्रदान किया।

गौरतलब है कि 2 जुलाई 2010 को रायगढ़ से बस से घर आने के दौरान परसडीह के पास ट्रक से हुई टक्कर में मिथिलेश मेहता की मौत हो गई थी। इस मोटर दुर्घटना वाद का हाल में संपन्न राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के आधार इंश्योरेंस कंपनी से निस्तारण कराया गया था। चेक प्रदान करते हुए जिला जज ने पीड़िता को कहा कि राशि को परिवार के कल्याण में लगाए और इसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करे जिससे कि परिवार के भविष्य को संवारने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

कहा किराष्ट्रीय लोक अदालत वादों के सुलह के आधार पर निस्तारण कराने का एक सशक्त माध्यम है, जहां संबंधित पक्षों को त्वरित न्याय प्राप्त होता है। बीमा कंपनी या पक्षकार से समझौते के बाद प्राप्त चेक को पीड़ित परिवार को तत्काल प्रदान किया जाता है। आगामी 12 मार्च को आयोजित होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत में भी अदालतों में लंबित मोटर दुर्घटना वादों को बीमा कंपनी या पक्षकार से समझौते के आधार पर निस्तारण कराने हेतु प्राधिकार के अध्यक्ष द्वारा काफी जोर दिया जा रहा है। उन्होने यह भी अपील किया कि अधिक से अधिक लोग कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ उठायें और सुलहनीय वादों का