औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 191/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन अभियुक्त करहारा निवासी नीतीश कुमार को भादंसं की धारा 304 बी में दोषी करार दिया।
लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त 16 अक्टूबर 2019 से जेल में बंद हैं। आरोप था कि उसने दहेज के लिए अपनी पत्नी रंजू देवी की 22 अगस्त 2019 को हत्या कर दी थी। इसी मामले में कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख 14 दिसम्बर निर्धारित की है।अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मामले की प्राथमिकी बतौर सूचक मृतका के चाचा ढ़िबरा थाना के मुरारपुर निवासी नंदू यादव ने दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में कहा था कि दो लाख नगद, सोने का चेन, विदाई का सामान देकर मई 2018 में धुमधाम से भतीजी की शादी की थी।
शादी के कुछ माह बाद से दहेज की मांग होने लगी और अंत में हत्या की घटना को अंजाम दे दिया गया। घटना की जानकारी गांव वालों से मिली तो वें भतीजी को देखने औरंगाबाद सदर अस्पताल आए तो लड़के वाले मेरी भतीजी की लाश सदर अस्पताल में छोड़ कर फरार हो गए। इसके बाद अस्पताल पहुंची पुलिस की टीम ने पंचनामा बनाया और पोस्टमार्टम कराया। अधिवक्ता ने बताया कि इस साल बड़ी संख्या में दहेज हत्यारो के आरोपियों को विभिन्न अदालतों में सज़ा सुनाई गई है। इसके बावजूद जिले में दहेज हत्या की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं।