औरंगाबाद(लाइव इंड़िया न्यूज18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडीजे सात अरविन्द ने हसपुरा थाना कांड संख्या 113/17 सेसन ट्राइल संख्या 188/21 में सुनवाई करते हुए सहोदर भाई के हत्या के आरोपी धमेंद्र को दोषी करार दिया है। एकमात्र काराधीन अभियुक्त को धारा 302, 27आर्मस एक्ट में दोषी करार दिया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई की तिथि 26/11/21 निर्धारित किया गया है।
एपीपी दवेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि मृतक महेंद्र कुमार और अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार दोनों सहोदर भाई थे।जमीनी विवाद के कारण धर्मेन्द्र ने अपने भाई महेंद्र को महेंद्र के पत्नी और पुत्र के सामने कचहरी चोराहा ग्राम गहना हसपुरा में 31/05/17 को पेट में पिस्तौल से गोली मार कर घायल कर दिया। उसी रात इलाज के दौरान पीएमसीएच में महेंद्र की मौत हो गई।
घटना के समय से अभियुक्त जेल में बंद हैं। पटना हाईकोर्ट ने भी जमानत याचिका खारीज कर दिया था। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह ने भाग लिया। प्राथमिकी मृतक के पुत्र व घटना का आई विटनेस कुन्दन कुमार गहना हसपुरा ने हसपुरा थाना में दर्ज कराई थी।
दो आई विटनेस, आईओ, डाॅक्टर सहित कुल दस गवाही हुई थी। न्यायाधीश ने रामायण के सहोदर भाई राम लक्ष्मण, भरत, शत्रुध्न का याद दिलाते हुए कहा कि सब कुछ जगत में मिल सकता है परन्तु सहोदर भाई नहीं मिल सकता है।
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