निर्धारित कीमत से अधिक पर उर्वरक बेचने वाले विक्रेता पर DAO ने दिया कार्रवाई का आदेश

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के जिला कृषि पदाधिकारी रणबीर सिंह ने कुटुंबा के प्रखंड कृषि पदाधिकारी को निर्धारित दर से अधिक कीमत पर उर्वरक बेचने के आरोप में एक खाद विक्रेता पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

डीएओ ने बताया कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कुटुंबा प्रखंड के तेलहारा पंचायत के नरहर गांव के किसान उपेंद्र मेहता की शिकायत पर अम्बा रोड के खुदरा खाद विक्रेता रविन्द्र कुमार सिंह विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

विक्रेता केविरुद्ध उर्वरकों को सरकार के निर्धारित दर 266.50 यूरिया, 1200 डीएपी से ज्यादा दर पर बिक्री करने के आरोप में साक्ष्य प्रमाणित एवं सत्य पाया गया है। अभिलेखों में शिकायतकर्ता का नाम, बिक्री आदि के प्रमाण के अनुसार उर्वरक विक्रेता के ऊपर नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश कुटुंबा के प्रखंड कृषि पदाधिकारी को दिया गया है।