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औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के जिला कृषि पदाधिकारी अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में संयुक्त कृषि भवन स्थित कार्यालय कक्ष में औरंगाबाद जिले के लिए हेतु अधिकृत कृषि यंत्र विक्रेताओं की बैठक संपन्न हुई।
इस दौरान डीएओ ने सभी यंत्र विक्रेताओं के निर्देश दिया कि परमिट निर्गत हो चुके कृषकों से संपर्क कर अविलम्ब कृषि यंत्र क्रय कराते हुये अनुदान भुगतान से संबंधित अभिलेख जिला कृषि कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होने निर्देश दिया कि जिन कृषकों का कृषि यंत्र का परमिट एक्सपायर हो चुका है एवं किसान यंत्र लेने हेतु इच्छुक है, तो उन कृषकों का परमिट रिवैलिडेट कराने हेतु कागजात जिला कृषि कार्यालय में अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वही बैठक में सहायक निदेशक(कृषि अभियंत्रण) ने कहा कि अनुदानित दर पर क्रय किये जाने वाले यंत्र जिनका अनुदान राशि छोड़कर कृषको द्वारा यंत्र क्रय किया जा रहा का अनुदान का लाभ पाने के लिए कृषकों का बैंक खाता अनवार्य रूप से होना चाहिए।
डीएओ ने कहा कि कृषकों द्वारा यंत्र क्रय करने के बाद सप्लाई एंट्री हेतु लम्बित यंत्र से सम्बंधित कृषकों से सम्पर्क कर अविलम्ब सप्लाई एंट्री कराना सनिश्चित करें। साथ ही सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) को निर्देश दिया कि परिमिट निर्गत होने के बाद यदि किसी कृषक द्वारा यंत्र नहीं क्रय किया जाता है, तो उनका परमिट डी-एक्टिवेट कर पुनः अगले किसान का परमिट निर्गत कराना सुनिश्चित किया जाय। जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि जल संचयन की योजना में अस्वीकृत परंतु योग्य श्रेणी के कृषको को पुनः आवेदन करने का अवसर दिया जा रहा है। इसके लिए कृषको को एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जायेगी।