औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। कोरोना की दूसरी लहर के भयावहता से निपटने को लेकर औरंगाबाद जिले में कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। कोविड प्रोटोकॉल लागू होने के साथ ही जिले में किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन पर रोक लगा दी गई है। इस कारण विश्व प्रसिद्ध देव का छठ मेला भी स्थगित कर दिया गया है। शादियों और मृत्यु पर कार्यक्रम तो होंगे लेकिन संख्या सीमित कर दी गई है। शादियों में 200 और मृत्युभोज में 50 लोगों की संख्या की अनुमति है।
जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल एवं पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार पोरिका ने शनिवार को यहां संयुक्त प्रेसवार्ता में कहा कि कोविड-19 महामारी का दूसरा वेव ज्यादा खतरनाक है। इस बीमारी से लोगों को बच कर रहने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है।
किसी भी तरह की धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं
जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत जिले में किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कहा कि इस रोक में देव स्थित चैती छठ मेला भी शामिल है। उन्होंने कहा कि आसपास के जिलों के जिलाधिकारी और समीपवर्ती राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के सभी जिलाधिकारी को भी पत्र लिखा गया है कि अपने जिले में इसकी सूचना आम लोगों को उपलब्ध करा दें।
वैक्सीन की नहीं होगी कमी
डीएम ने कहा कि जिलें में अब तक कारोना वैक्सीन के कुल 77 हजार 639 डोज लगाए जा चुके हैं। जो भी शॉर्टेज दिख रहे थे, वह कम समय के लिए थे। वैक्सीन की जिले में कोई कमी नहीं रहेगी। फिलहाल 45 साल के ऊपर तक के और जो भी बुजुर्ग हैं, वे तत्काल स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर वैक्सीन लगवा लें। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाने के कारण ही जिले में अभी तक सेकेंड वेव में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है।
शादियों की सूचना स्थानीय थाना को दें
जिलाधिकारी ने कहा कि शादी- विवाह और मृत्यु संस्कार दोनों के लिए संख्या निर्धारित कर दी गई है। शादियों के लिए संख्या 200 रहेगी। वहीं मृत्युभोज के लिए संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। शादियों की सूचना स्थानीय थाना को देनी होगी और अगर किसी तरह का आयोजन करते हैं तो उसकी अनुमति एसडीएम से लेनी होगी।
रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर की जा रही कोरोना की जांच
जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना को लेकर सघन जांच की जा रही है। इसके लिए सभी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की व्यवस्था की गई है। यहां जांच में पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें उचित गाइडलाइंस और इलाज की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन्हें कोरोना होगा, उनके घरों को मिनी कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे।
कोरोना के अभी कुल 169 एक्टिव केस
डीएम ने कहा कि 9 अप्रैल तक की रिपोर्ट के अनुसार जिले में अभी कोरोना के एक्टिव केसेस की कुल संख्या 169 है। शनिवार की सुबह जिला प्रशासन द्वारा अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन पर दो ट्रेनों में कोविड-19 की टेस्टिंग कराई गई जिसमें से 5 लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। कहा कि जिले में अब तक कुल 77639 लोगों को कोविड-19 का वैक्सीन भी दिया जा चुका है। इसमें हेल्थकेयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स एवं 45 वर्ष से ज्यादा आयु के व्यक्ति शामिल हैं।
72 एक्टिव माइक्रो कंटेनमेंट जोन
जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण में वृद्धि के मद्देनजर जिले में कुल 72 एक्टिव माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इसमें से 43 ग्रामीण एवं 29 शहरी क्षेत्र में शामिल हैं। इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में कुल 740 परिवार निवास करते हैं। इनमें रहने वाले लोगों की कुल संख्या लगभग 3700 के आसपास है। माइक्रो कॉन्टेनमेंट जोन में आने वाले सभी व्यक्तियों का कोरोना जांच अनिवार्यतः कराया जा रहा है।
अकेले कार में हैं तो भी लगाना होगा मास्क
प्रेसवार्ता में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार पोरिका ने कहा कि जिले में सफर और बाहर निकलने के दौरान मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। कहा कि कार में अगर अकेले भी सफर कर रहे हैं तो भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बाजार में निकलने या सफर पर जाने या बाइक चलाने के दौरान भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक परिवहन में सवारियों की संख्या रखनी होगी आधी
एसपी ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन में सवारियों की संख्या आधी रखनी होगी। इस दौरान सभी सवारी मास्क लगाकर एक दूसरे से दूरी बनाकर ही बैठेंगे। कहा कि ऐसा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जगह-जगह चेकिंग लगाकर जुर्माना वसूल किया जा रहा है।
भीड़भाड़ वाले इलाकों में तैनात होगी पुलिस, शाम 7 बजे से बंद होंगी सभी तरह की दुकानें
एसपी सुधीर कुमार पोरिका ने कहा कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा सभी दुकानें शाम 7 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे। जो पुलिस वाले जगह जगह पर तैनात किए जाएंगे, उनकी कोविड की जांच पहले ही कर ली जाएगी। कहा कि जिले में कोविड-19 प्रोटोकाॅल लागू हो गया है। इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जनता से अनुरोध है। कोविड-19 प्रोटोकाॅल का पालन नहीं करते पकड़े जाने पर जुर्माना और दंड का प्रावधान किया गया है।