औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-15 अमित कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को औरंगाबाद मुफ्फसिल थाना कांड संख्या-97/09 और एसटीआर- 67/10 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए मामले के सभी छः अभियुक्तों को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और दस हजार का जुर्माना तथा धारा 323 के तहत तीन माह की सजा और एक हजार के जुर्माना की सजा सुनाई।
एपीओ अरविंद कुमार ने बताया कि कोर्ट ने धंधवा निवासी अर्जुन राम के हत्या के आरोप में 21 मई को सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मामले की प्राथमिकी में सूचक धंधवा निवासी सुदर्शन राम ने बताया था कि जमीन में दावा खोदने के विवाद को लेकर 28 मई 2009 को अभियुक्त सम्पत राम, अजय राम, संजय राम, जदु राम, जगमोहन राम, विपत राम लाठी से सर और पूरे शरीर पर मारकर गंभीर रूप से घायल कर फरार हो गए थे।
डिहरी के एक निजी क्लिनिक में भर्ती के बाद मृत्यु हो गई थी। मृतक सूचक का भाई था। मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता देवीनंदन सिंह ने बहस में भाग लिया और फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही। वही वाद के सूचक के परिजनों ने अदालत के फैसले पर संतोष व्यक्त किया।