हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाया आजीवन कैद, लगाया 50 हजार का जुर्माना

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को नबीनगर थाना कांड संख्या-272/19 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए मामले के एकमात्र काराधीन बंदी सिमरीभेद निवासी गजेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त को 19 दिसम्बर 2022 को भादंवि की धारा -302 में दोषी करार दिया गया था। आज सज़ा के बिंदु पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने भादंवि की धारा 302 में आजीवन कारावास, पचास हजार का जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी की सूचक सिमरीभेद निवासी बेबी कुंवर ने 01 अक्टूबर 2019 को प्राथमिकी में कहा था कि अभियुक्त की पुत्री की कुछ दिन पूर्व नदी में डुबने से मौत हो गई थी।

अभियुक्त मृत्यु में मेरे पुत्र पिंटू कुमार सिंह पर शक करता था। उसी का बदला लेने के लिए पिंटू की उसने हत्या की है । सूचका ने कहा कि पिंटू घास का गट्ठर खेत से ला रहा था कि अचानक हल्ला हुआ कि पिंटू की हत्या हो गयी है और उसकी खुन से लथपथ लाश गांव के पुरब पगडंडी पर पड़ी मिली थी। इसी दौरान सूचका मेरे छोटे लड़के ने अभियुक्त को खेत की तरफ जाते देखा था।