औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को अभियोग वाद 692/2006 में सुनवाई करते हुए भादवि की धारा 498 ए में दहेज के लिए पत्नी के उत्पीड़न के दोषी पति नबीनगर के मंगाबार निवासी उपेन्द्र कुमार दो साल कैद और दो हजार के जुर्माना सुनाई।
अधिवक्ता प्रदीप कुमार एवं सुरेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि नबीनगर के गोगो निवासी बैजंती देवी नैहर में रह रही है। शादी के पूर्व से पिता नहीं हैं। निर्धन चाचा ने यथाशक्ति खर्च कर 1996 में शादी की थी। शादी के दो साल बाद पचीस हजार दहेज के रूप में मांग की जाने लगी। मारपीट और प्रताड़ना शुरू हो गया था।
तंग आकर 2002 में अभियोग के आधार पर नबीनगर थाना कांड संख्या-106/02 दर्ज किया गया था। इस वाद में समझौता हुआ था। बच्ची का जन्म हुआ तो फिर मारपीट शुरू हो गई। जान मारने की धमकी के कारण वह फिर नैहर चली गई। परिवाद में पति, सास ससुर, देवर, भावह को आरोपी बनाया गया था। न्यायालय ने पति को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। पीड़िता बैजंती देवी ने बताया कि पति को सजा तो हुई लेकिन मेरा और मेरी बच्ची का भविष्य अधर में है।