औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे-15 अमित कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को नवीनगर थाना कांड संख्या-75/15 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए काराधीन अभियुक्त नबीनगर के करमडीह निवासी स्वामी सिंह उर्फ विनोद सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
जुर्माना नही देने पर 6 माह अतिरिक्त सज़ा तथा 27 आर्म्स एक्ट में पांच साल सश्रम कारावास और पांच हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दो माह अतिरिक्त सज़ा होगी। सरकारी अधिवक्ता एपीपी अरविंद कुमार ने बताया कि अभियुक्त को 2 दिसम्बर को अदालत ने हर्ष फायरिंग के मामले में धारा 302 के तहत दोषी करार दिया था।
अभियुक्त पर आरोप है कि उसने 10 जून 2015 को करमडीह गांव में अवधेश सिंह की लड़की के जयमाला में छोटे बंदुक से फायरिंग की थी जिसमें सूचक शत्रुधन ठाकुर के भाई राजू ठाकुर की गोली लगने से मौत हो गई थी। सजा सुनाए जाने के दौरान एडीजे-15 के न्यायालय के बाहर सज़ा की जानकारी के लिए ग्रामीणों के काफी भीड़ लग गई थी।