दुष्कर्म के आरोपी को दस साल सश्रम कैद व पांच हजार जुर्माना

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे-6 सह पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश विवेक कुमार की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि एडीजे विवेक कुमार की अदालत ने महिला थाना कांड संख्या-5/19 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए काराधीन बंदी अभियुक्त भंडारी-टंडवा निवासी कृष्णा पासवान को धारा 376 में दस साल सश्रम कारावास और पांच हजार जुर्माना की सजा सुनायी। जुर्माना नही देने पर तीन माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा होगी। बताया कि अभियुक्त को 12 जनवरी को बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराया गया था।

अभियुक्त घटना के समय से ही जेल में बंद हैं। इस वाद में कांड दैनिकी 26 फरवरी 2019 को, आरोप पत्र 10 मई 2019 को न्यायालय में समर्पित किया गया था। पीड़िता ने 26 फरवरी 2019 को अभियुक्त पर आरोप लगाया था कि शाम में शौच के लिए खेत में गई थी कि अभियुक्त ने पकड़ कर दुष्कर्म किया। मारपीट कर किसी को न बताने की धमकी दी। मां बड़ी बहन को परीक्षा दिलाने शहर गई थी। फोन से खबर पर आई और थाना ले जाकर अभियुक्त पर प्राथमिकी दर्ज कराई। यह जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी और बताया कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अभियुक्त जेल से हाजिर हुआ।