Case Diary नहीं भेजने पर Court ने दिया दो पुलिस पदधिकारियों का Salary काटने का आदेश

दाउदनगर थानाध्यक्ष 300 व आइओ 200 प्रतिदिन कटेगा वेतन

राशि होगी पीएम रिलीफ फंड में जमा

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष-12 डाॅ. दिनेश कुमार प्रधान की अदालत ने बुधवार को दाउदनगर थाना कांड संख्या-02/20 के एबीपी 73/20 में सुनवाई करते हुए दाउदनगर के थानाध्यक्ष के वेतन से प्रतिदिन 300 और केस के आईओ के वेतन से प्रतिदिन 200 रुपयें की वेतन कटौती करने का आदेश दिया।

अदालत ने वेतन की राशि ट्रेजरी अधिकारी के माध्यम से पीएम रिलिफ फंड में प्रतिदिन जमा करते हुए न्यायालय को सूचित करने का आदेष दिया है। आदेष की एक प्रति डीएम, एसपी, दाउदनगर के एसडीओ, एसडीपीओ, एसएचओ और आईओ को भी भेजा जा रहा है।

गौरतलब है कि इस वाद में 27जनवरी 2021 से केस डायरी की मांग की जा रही है पर आजतक केस डायरी प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे न्यायालय ने अवमानना मानते हुए यह आदेष जारी किया। यह जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी।