कोर्ट ने एसपी को दिया शहर कोतवाल के वेतन से पांच हजार की कटौती करने का आदेश

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-7 सुनील कुमार सिंह-3 की अदालत ने शनिवार को नगर थाना कांड संख्या 294/19 में जमानत याचिका 699/22 पर सुनवाई करते हुए नगर थानाध्यक्ष के वेतन से 5 हजार की कटौती करने का आदेश आरक्षी अधीक्षक और कोषागार पदाधिकारी को दिया है। साथ ही आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने को कहा है।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मामला भादंसं की धारा 153 ए, 295 ए, आईटी एक्ट की धारा 67 और 67 ए से संबंधित है। इस मामले में कोर्ट ने 4 जुलाई को वाद दैनिकी और आपराधिक इतिहास प्रस्तुत करने को कहा था। इसे लेकर 11 जुलाई को स्मार पत्र भी भेजा गया और उल्लेखित दस्तावेजों का इंतजार 16, 22 और 23 जुलाई को भी किया गया लेकिन दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसे अदालत ने न्यायिक आदेश की अवमानना मानते हुए 26 जुलाई को औरंगाबाद नगर थानाध्यक्ष को शोकॉज भी किया कि सदेह उपस्थित होकर 30 जुलाई को यह बताए कि किन परिस्थितियों में अब तक न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है लेकिन आज भी थानाध्यक्ष कोर्ट नही आएं।

थानाध्यक्ष की अनुपस्थिति को देखते हुए नाराज न्यायाधीश ने कड़ा कदम उठाते हुए थानाध्यक्ष के वेतन से पांच हजार की कटौती का आदेश दिया और कोर्ट में उपस्थित होने के लिए और एक सप्ताह का समय दिया है। अधिवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी के सूचक आशीष कुमार साह पुलिस अवर निरीक्षक है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए छः अज्ञात लड़कों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अनुसंधान के क्रम में कुछ लड़कों को गिरफ्तार किया गया था।मामले में न्यायालय में जमानत याचिका पेश किये जाने के बाद से आजतक केस डायरी और आपराधिक इतिहास का प्रतिवेदन अप्राप्त है।