गैंगरेप व वीडियो बनाने के मामले में अदालत ने सुनाई सजा, दो को 20 साल कैद व 50 हजार का जुर्माना

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार की अदालत ने शनिवार को महिला थाना कांड संख्या-16/20 में के अभियुक्तों को धारा 376 डी और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कैद और 50 हजार के जुर्माना की सजा सुनाई।

जुर्माना राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद के माध्यम से अभियुक्तों को पीड़िता को देना होगा अन्यथा छः माह की अतिरिक्त सज़ा काटनी होगी। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर(पीपी) शिवलाल मेहता ने बताया कि घटना के समय से ही दोनों अभियुक्त क्रमशः धनीबार एवं रिसियप के निवासी चंदन सिंह और विक्रम सिंह औरंगाबाद जेल में बंद है। दोनों को 4 दिसम्बर को अदालत ने मामले में दोषी करार दिया गया था।

अभियुक्तों पर आरोप था कि दोनो ने 16 जुलाई 2020 को गांव के ही नाबालिग लड़की को शाम में उसके घर से उठा कर बगीचे में ले जाकर बारी बारी से रेप किया और वीडियो बनाया। मामले की जानकारी पीड़िता ने अपने पिता को दी तो पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले की मात्र 17 माह में सुनवाई पूरी हुई। अभियोजन पक्ष से 8 और बचाव पक्ष से 5 की गवाही हुई। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि व्यवहार न्यायालय के पोक्सो एक्ट कोर्ट ने 2021 में अबतक कुल 18 मामलों में अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है।