7 दिनो के अंदर अदालत में सदेह उपस्थित होने का दिया आदेश
औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सप्तम राहुल किशोर की अदालत ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान पटना मेडिकल काॅलेज अस्पताल के अधीक्षक को एक सप्ताह के अंदर कोर्ट में सदेह उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखिल करने का आदेश जारी किया।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया किकोर्ट ने कुटुंबा थाना कांड संख्या-168/20, जीआर-1677/2020 में सुनवाई करते हुए पीएमसीएच, पटना के अधीक्षक को आदेश दिया कि को एक सप्ताह के अंदर कोर्ट में सदेह उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखिल करे कि बार प्रतिवेदन की मांग के बावजूद क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया। बताया कि आपराधिक विविध वाद के आदेश के आलोक में जख्मी रंजीत दुबे, दुबे मुहल्ला कुटुम्बा के पूरक जख्म प्रतिवेदन की मांग 10 फरवरी को की गई।
22 फरवरी को स्मारपत्र भेजा गया, जिसमें 5 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था। निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद प्रतिवेदन प्राप्त नही होने से उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कठिनाई हो रही है। इसी मजबूरी में न्यायालय को शो-काॅज करना पड़ा। शो-काॅज में कहा गया है कि एक सप्ताह के भीतर सदेह उपस्थित होकर जवाब दे कि किन परिस्थितियों में न्यायालय के आदेश की अवमानना की गयी है, अन्यथा नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।