कोर्ट ने किया रफीगंज थानाध्यक्ष को शोकॉज, 28 मई को अदालत में सदेह उपस्थित होने का फरमान 

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-15 अमित कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को एक मामले में प्रतिवेदन सौंपने में विलम्ब को लेकर रफीगंज थानाध्यक्ष को शोकॉज किया है।

अदालती सूत्रों ने बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार एसडीपीओ द्वारा स्पीडी ट्रायल कोषांग के माध्यम से 19 मई और 23 मई को लखनऊ यादव के ज़ख्म प्रतिवेदन की मांग की गई। 25 मई को मोबाइल से भी सूचित कराया गया। न्यायालय में 25 मई को आने को कहा गया था।

इसी मामले में 26 मई को न्यायालय ने शोकॉज करते हुए कहा कि आदेश की अवहेलना किस कारण से हो रही है। यह न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। इसे लेकर 28 मई को जख्म प्रतिवेदन सदेह उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। साथ ही शोकॉज का स्पष्टीकरण न्यायालय में समर्पित करें। यह न्यायिक आदेश जमानत याचिका 426/22, रफीगंज थाना कांड संख्या 118/22 के सुनवाई के दौरान दिया गया है।