हत्याकांड में गवाहों की गवाही नही कराने व खुद की गवाही के लिए हाजिर नही होने पर अदालत ने केस के आइओ के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-5 सुनील दत्त पांडेय की अदालत ने हत्या के एक मामले में गवाहों की गवाही कराने में विलम्ब और खुद के अदालत में हाजिर नही होने पर गहरी नाराजगी जताते हुए दाउदनगर थाना के पुलिस सहायक अवर निरीक्षक सुरेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि दाउदनगर थाना कांड संख्या- 108/16 में सुनवाई करते हुए अदालत ने कांड के अनुसंधानकर्ता सुरेन्द्र कुमार सिंह के खिलाफ अजमानतीय वारंट जारी किया। उन्होने बताया कि जनवरी 2020 में ही अदालत ने मामले के सभी शेष रहे गवाहों की गवाही कराने का निर्देश केस के आइओ को दिया था। मामले के चार्जशीट के कुल 11 गवाहों में डॉक्टर सहित 10 गवाहो की गवाही हो चुकी है। मात्र एक गवाह की गवाही शेष है। इसी गवाह की गवाही नही कराने से क्षुब्ध होकर अदालत ने आइओ के खिलाफ एनबीडबल्यू जारी किया।

गौरतलब है कि 30 जून 2016 को दाउदनगर थाना में माता-पिता के साथ मारपीट के एक मामले की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मामले में पुत्रों ने ही पेंशन की राशि प्राप्त करने के लिए माता-पिता के साथ मारपीट की थी और इलाज के दौरान मौत होने पर यह हत्या के मामले में बदल गया था। हत्या के इसी मामले में कांड के आइओ को अदालत से 7 सितम्बर सम्मन जारी किया गया था। सम्मन के बाद भी आइओ के कोर्ट में हाजिर नही होने से वाद लम्बित चल रहा है। अब इस मामले में अदालत ने आइओ सुरेन्द्र कुमार सिंह को गवाही के लिए अगली तारीख 29 नवम्बर निर्धारित की है।