औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, एमपी एमएलए विशेष न्यायालय के न्यायायीश एडीजे तीन अशोक राज ने गुरूवार को मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 82/15 में सुनवाई करते हुए डॉ. आरबी चौधरी और आईओ सूर्य कुमार यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि साक्ष्य पर वाद की अगली तिथि 11 अगस्त निर्धारित की गयी है। यह वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 34, 323, 307 और 504 से संबंधित है। मामले में सरकारी गवाहों पर सम्मन 22 मई 2019 को जारी करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया था।
डॉक्टर को साक्ष्य के लिए प्रस्तुत करने के लिए जिलाधिकारी को 16 जुलाई को पत्र लिखकर कहा गया था। 16 जुलाई को ही आईओ को गवाही के लिए एसपी, आईजी गया, डीजीपी पटना को पत्र लिखकर कहा गया था परंतु आज भी किसी के साक्ष्य के लिए उपस्थित नही होने पर न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है क्योंकि तीन साल से सरकारी गवाहों की साक्ष्य पर अनुपस्थिति है।