दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को दिया दोषी करार, 12 को सुनाई जाएगी सजा

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-7 अरविंद कुमार की अदालत ने बुधवार को दाउदनगर थाना कांड संख्या-132/12 की सुनवाई करते हुए मामले के अभियुक्त दाउदनगर के चैरी निवासी संतोष पांडेय को भादवि की धारा 304बी, 201/34 के तहत दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख 12 मई निर्धारित की है।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अदालत ने प्राथमिकी के अभियुक्त ससुर शारदानंद पांडेय और सास विद्यावती देवी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर रिहा कर दिया। वहीं पति संतोष पांडेय को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया है।

मामले की प्राथमिकी मृतका के भाई हसपुरा थाना के चनहट निवासी संतोष पाठक ने दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में कहा था कि 14 मई 2012 को सोने की अंगूठी और पचास हजार रुपए के लिए मेरी बहन की हत्या कर, बिना लड़की वालो को खबर किये चोरी छिपे शव जला दिया। पति और उसके परिवार वाले हमेशा दहेज की मांग करते थे। मामले में सरकार की ओर से एपीपी इन्ददेव यादव ने बहस में भाग लिया और कहा कि घटना के दस वर्ष बाद पीड़िता के परिजनों को न्याय दिलाने में सफल रहा क्योंकि दहेज हत्या एक दुखदाई हत्या होती है, जो समाज का कोढ़ है।