घर में जबरन घुसकर डकैती के मामले में तीन अभियुक्तों को अदालत ने दिया दोषी करार

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-7 अरविंद कुमार की अदालत ने गुरूवार को घर में घुसकर डकैती के मामले औरंगाबाद नगर थाना कांड संख्या-303/97 की सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को भादवि की धारा 395 और 412 के तहत दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया।

अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख 13 मई मुकर्रर की है। जेल भेजे गये अभियुक्तों में रिरिसय निवासी भरत कहार, सिमरा थाना के पोली बिगहा निवासी जनेश्वर महतो एवं कुटुम्बा थाना के वर्मा निवासी रामप्रवेश साव शामिल है। एपीपी सूर्यमल शर्मा ने बताया कि 8 जुलाई 1997 की रात औरंगाबाद शहर के क्षत्रिय नगर में एक घर में डकैती हुई थी। इसकी प्राथमिकी सूचक यशवंत कुमार सिंह ने औरंगाबाद नगर थाना दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में उल्लेख किया था कि घटना के दिन रात के 9 बजे वे घर के अंदर बरामदा में दो साथियों के साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे थे।

इसी दौरान बाहर से एक व्यक्ति ने पीने के लिए पानी की मांग की। आवाज सुनकर मेरी मां आई। उनके द्वारा गेट खोलते ही जबरदस्ती करीब दस हथियारबंद अज्ञात अपराधी घर में आ धमके। परिवार वालो के साथ मारपीट की। गहना-जेवर छीना। 42 हजार नगदी, लाईसेंसी एक नाली बंदुक और 7 जिंदा कारतूस लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी उन्होने तत्काल औरंगाबाद नगर थाना को दी। नगर थाना के अवर निरीक्षक आरबी तिवारी ने घटनास्थल पर पहुंच तहकीकात की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने अभियुक्तों की पहचान उजागर की। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि घटना के 25 साल बाद कल दोषियो को सजा सुनाई जाएगी। अभियुक्तों के विरूद्ध 26 नवंबर 1997 को संज्ञान लिया गया था।