औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-15 अमित कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को खुदवां थाना कांड संख्या-04/16 में काराधीन बंदी कलेन निवासी मृत्युंजय शर्मा खुदवा भादवि की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख 24 जनवरी निर्धारित की है। उन्होने बताया िकइस मामले की प्राथमिकी पौथू निवासी राघो शर्मा ने 27 जनवरी 2016 को खुदवां थाना में भादवि की धारा 147, 148, 149 एवं 302 के तहत दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में काराधीन बंदी अभियुक्त सहित अन्य चार अभियुक्त बनाये गये थे। बंदी अभियुक्त मृत्युंजय शर्मा को घटना के समय ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
अन्य अभियुक्तों पर अलग अलग ट्रायल चलाया जा रहा है। प्राथमिकी में सूचक ने कहा था कि कि अभियुक्तों ने मिलकर उसके सामने उनके मोसेरे भाई कलेन निवासी रविन्द्र पांडेय को लाठी-डंडे व लोहे के राॅड से पीटकर बुरी तरह जख्मी कर दिया था। उन्हे घायल अवस्था में इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया गया था, जहां से रेफर होने पर मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया ले जाने के दौरान शेरघाटी में मौत हो गई थी। इसी मामलें में अदालत ने काराधीन अभियुक्त को दोषी ठहराया है।