औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एक्साइज कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रथम सुनील दत्त पांडेय की अदालत ने सोमवार को अम्बा थाना कांड संख्या-155/21 के विचारण और 263/22 की सुनवाई करते हुए मामले के एकमात्र अभियुक्त को दोषी करार दिया।
मामले में कोर्ट द्वारा सजा के बिंदु पर सुनवाई 24 मई को की जाएगी। गौरतलब है कि अम्बा के तत्कालीन थानाध्यक्ष जैनेंद्र कुमार भारती ने 26 सितम्बर 2021 को औरंगाबाद मुफ्फसिल थाना के मेघराज बिगहा निवासी विकास कुमार को एनएच-139 पर बभंडी के पास शराब लदे चार पहिया वाहन के साथ गिरफ्तार किया था। वाहन से झारखंड निर्मित टंच ब्रांड का 300 एमएल का 4325 बोतल देशी शराब बरामद किया गया था।
इसी मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम की धारा 30 ए के तहत दोषी करार दिया। स्पेशल पीपी अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई 24 मई को होगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी अभियुक्त घटना के समय से ही जेल में बंद हैं। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमरेंद्र नारायण सिंह ने कोर्ट में बहस में भाग लिया।