औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-15 अमित कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को उपहरा थाना कांड संख्या-32/11 में सुनवाई करते हुए मामले के सभी चार अभियुक्तों-उपहारा थाना के बैजलपुर निवासी रंजय शर्मा, जसवंत शर्मा, बलवंत शर्मा एवं कुंदन कुमार को भादवि की धारा 307 और 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर मामले की सुनवाई 30 मई को होगी।
मामले में सरकार की ओर से एपीओ अरविंद कुमार, अधिवक्ता योगेन्द्र प्रसाद योगी एवं दिलीप कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया। वही बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनिल कुमार-2 ने बहस में भाग लिया। प्राथमिकी के अनुसार गोली मारकर घायल करने की घटना 04 सितम्बर 2011 को घटित हुई थी। वाद के सूचक बैजलपुर निवासी युगल किशोर शर्मा ने वाद में कहा था कि घटना के दिन बड़े भाई वीरेन्द्र शर्मा के साथ घर के बाहर बैठकर घर गृहस्थी पर चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान अभियुक्तगण गाली गलौज करते हुए हथियार से लैस होकर आए।
एक लाख की मांग की और कहा कि एक भाई विदेश में, एक भाई नौकरी में है। पैसा देता है कि नहीं। इतना कह एक अभियुक्त ने रायफल से गोली चला दी, जो सूचक के पेट में लगी। बड़े भाई वीरेन्द्र शर्मा जोर जोर से चिल्लाने लगे। गोली और आवाज के शोर को सुनकर बहुत से लोगों को आते देख अभियुक्तगण फरार हो गए थे। इस घटना से परिवार में दहशत व्याप्त हो गया था। सूचक को गंभीर रूप में घायलावस्था में औरंगाबाद में प्रारम्भिक इलाज कराकर पटना के बड़े अस्पताल में भर्ती होकर पेट का आपरेशन कराया। घटना के 11 साल बाद 30 मई को दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।