गांजा बरामदगी मामले में कोर्ट ने सुनाई अभियुक्त को एक माह कैद की सज़ा

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 सह एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश पंकज मिश्रा की अदालत ने नगर थाना कांड संख्या 410/04 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए मामले के एकमात्र अभियुक्त अरवल के अवधेश सिंह को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 में दोषी पाते हुए सज़ा सुनाई।

स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 बी में एक माह की सजा सुनाई है और दो हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना नही भरने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मामले में बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता युगेश कुमार पांडेय ने बहस में भाग लिया और अभियुक्त से 5 पुड़िया गांजा बरामदगी के मामले में कम से कम सज़ा सुनाए जाने की मांग की। अधिवक्ता ने बताया कि 18 साल पुराने मामले में अभियुक्त को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है।