आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट ने किया पूर्व मंत्री रामाधार सिंह को बरी

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के सब जज-1 की अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में भाजपा के वरीय नेता और पूर्व मंत्री रामाधार सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

कोर्ट ने देव थाना कांड संख्या 74/15 में सुनवाई करते हुए पूर्व मंत्री को बरी करने का फैसला सुनाया। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री ने 19 अक्टूबर 2015 को देव में विधायक कोटे से निर्मित एक नाट्य कला मंच का उद्घाटन किया था। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। इसी मामलें में एक ग्रामीण सूर्यदेव पांडेय ने आचार संहिता उल्लंघन को लेकर देव के तत्कालीन बीडीओ को एक आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। इस आवेदन के आलोक में बीडीओ ने देव थाना में कांड संख्या 74/15 दर्ज कराई थी।

पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। मामले को लेकर कोर्ट में सात साल तक सुनवाई चली। इसके बावजूद पुलिस कोर्ट में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई। इसके बाद कोर्ट ने पूर्व मंत्री को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। मामले में बरी होने पर पूर्व मंत्री ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है। मुझ पर बेवजह प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। हम नाट्य कला मंच को जनता को समर्पित करने गए थे। आचार संहिता का उल्लंघन करने नहीं गये थे।