चुनाव के दौरान लाइसेंसी हथियार लेकर चलने पर पूर्णतः प्रतिबंध : डीएम

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज़ 18 )भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बिहार विधानसभा आम निर्वाचन-2020 के दौरान आदर्श आचार संहिता के अनुपालन, स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराने को लेकर पूरे जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है। डीएम सौरभ जोरवाल के हवाले से डीपीआरओ कृष्णा कुमार ने बताया कि चुनाव के दौरान शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा शस्त्र लेकर परिभ्रमण करने से आम लोगो में भय का वातावरण उत्पन्न होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।इस कारण शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा शस्त्र के भौतिक सत्यापन को छोड़कर शस्त्र लेकर परिभ्रमण करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है। औरंगाबाद-दाउदनगर के अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारी को इस निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया गया है।