Chief Secretary ने की सभी जिलों के DM-SP के साथ Video Confferencing, मुर्हरम को ले दिए कई निर्देश

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने मुर्हरम के पर्व को लेकर मंगलवार को राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की।

बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि कोरोना महामारी के संदर्भ में केंद्र एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के आलोक में 20 अगस्त को मुर्हरम पर अलम, ताजिया, सिपर अथवा अखाड़े का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। शस्त्र प्रदर्शन एवं डीजे/लाॅउडस्पीकर का भी उपयोग वर्जित रहेगा। साथ ही किसी भी सार्वजनिक स्थल पर ताजिया नहीं रखना है था अखाड़े का अयोजन भी नहीं किया जाना है। अपने-अपने घरों में केवल अपने परिवार के सदस्य के साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मजलिस का अयोजन कर सकते है। बैठक में निर्देश दिया गया कि सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन किया जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी एवं सभी थानाध्यक्ष को निर्देशित करना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक मुख्य सचिव ने मुर्हरम जुलूस के लिए अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं करने, सार्वजनिक/धार्मिक स्थलों पर कोई कार्यक्रम आयोजित नही होने देने, पांच या अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा नही लगने देने, डीजे/लाॅउडस्पीकर के लिए अनुमति नहीं देने, पूर्व में घटित घटनाओं से संबंधित स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करने, अफवाह निवारण हेतु ससमय समुचित कार्रवाई करने, पंचायत आम चुनाव के दृष्टिगत भी विशेष सतर्कता बरतने, सामान्य स्थिति बनाये रखने हेतु शांति समिति की बैठक करने, अवैध आग्नेयास्त्रों, विस्फोटक पदार्थो एवं अन्य आपराधिक मामलों के संबंध में आसूचना संग्रह कराने, साम्प्रदायिक सद्भाव, भाईचारा, एकता बनाये रखने पर विशेष ध्यान देने, कट्टरपंथी/उग्रवादी/असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर विशेष ध्यान रखने, साम्प्रदायिक घटना की स्थिति में सख्ती बरतते हुए निरोधात्मक कार्रवाई करने, पूर्व की संवेदनशील/अतिसंवेदनशील स्थलों की सूची के अनुसार निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने, पर्व पर अनवरत गश्ती करने, जिला, अनुमंडल एवं थाना स्तर पर नियंत्रण कक्ष कार्यरत रखने, सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/खेल-कूद/सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंधित लगाने का तामिला पूर्व अनुज्ञप्तिधारी, इमामबाड़ा एवं अखाड़ा वालो को कराने तथा सोशल मीडिया पर समुचित निगरानी रखने का निर्दश दिया।