डीपीआरओ ने जारी किया सख्त फरमान
औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज 18 ब्यूरो)। औरंगाबाद के जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने सभी मुखियों और वार्ड सदस्यों को मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति निश्चय की सभी योजनाओं को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने का सख्त फरमान जारी किया है।
उन्होने कहा है कि विभागीय निर्देश के आलोक में मुखियों के नेतृत्व में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक घर तक नल का जल उपलब्ध कराया जाना है। साथ ही इन योजनाओ के रख-रखावएवं नियमित जलापूर्ति की जिम्मेवारी मुखियों की हैं। आरंभ में विभाग द्वारा इस योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य 31 मार्च 2020 निर्धारित किया गया था, परंतु इस लक्ष्य को बार-बार बढ़ाया गया और वर्तमान में यह लक्ष्य 28 फरवरी 02.2021 निर्धारित है। कहा कि उनके और जिलाधिकारी के स्तर से कई बार जांच दल गठित कर पेयजल योजनाओं की जांच करायी गयी है, एवं पायी गयी त्रुटियों के आलोक में कारण पृच्छा भी की गयी हैं।
पुनः अनुरोध है कि सभी पेयजल आपूर्ति निश्चय योजनाओं को तय समय सीमा के अंदर पूर्ण करा ले, अन्यथा यह समझा जाएगा कि आप पंचायती राज अधिनियम 2006(यथा संशोधित) में दिये गए दायित्वों का जान बूझकर निर्वहन नही किया जा रहे है। इसी अधिनियम की धारा 18(5) के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को हटाये जाने का पर्याप्त आधार है। नल-जल योजना के अपूर्ण रहने दी स्थिति में आगामी पंचायत आम निर्वाचन-2021 में भाग लेने में कठिनाई हो सकती है। इस कारण अपने-अपने क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही सभी पेयजल आपूर्ति निश्चय योजनाओं को दिनांक 28 फवरी .2021 तक पूर्ण करा लें। जिन पंचायतों, ध्वार्डो में पेयजल आपूर्ति निश्चय योजना 28 फवरी 2021 के बाद अपूर्ण पाई जाएगी, उन पंचायतांे के मुखियों के विरूद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006(यथा संशोधित) की धारा 18(5) के तहत कार्रवाई हेतु विभाग को अनुशंसा भेजने की कार्रवाई की जाएगी। इसे सख्त ताकीद समझे।