Aurangabad News : कोर्ट ने औरंगाबाद नगर थानाध्यक्ष व आइओ के वेतन रोकने का दिया आदेश, जानिए क्यों

औरंगाबाद(लाइव इंडिया न्यूज18 ब्यूरो)। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने औरंगाबाद नगर थानाध्यक्ष व एक केस के आइओ के वेतन पर रोक लगा दिया है। मंगलवार को किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने नगर थानाध्यक्ष और दो वाद के आईओ के वेतन रोकने का आदेश दिया है।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नगर थाना कांड संख्या 32/21 ओर 389/20 में कांड दैनिकी और आरोप पत्र अभी तक परिषद ने प्रस्तुत नहीं किया गया, जो किशोर न्याय अधिनियम का अवहेलना है। इस कारण से वाद के सुनवाई लंबित चली आ रही है। जिसके कारण आज परिषद के प्रधान दंडाधिकारी ने दोनों वादों के अनुसंधानकर्ता और थानाध्यक्ष का वेतन रोकने का आदेश निर्गत किया है।

जिसकी एक एक कोपी आई ओ, थाना प्रभारी, आरक्षी अधीक्षक औरंगाबाद और कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद को भेजा जा रहा है। आज कुटुंबा थाना कांड संख्या 101/13 में भी सुनवाई करते हुए प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल औरंगाबाद को गवाही देने को आदेश दिया है। सभी वादों के सुनवाई के अगली तिथि 17/12/22 निर्धारित किया गया है।

(आप हमें फ़ेसबुकट्विटरइंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं. व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम एप पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें. Google News पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें)